पीएम सूर्य घर योजना: सोलर वेंडर ने किया खराब काम या फ्रॉड? जानें कहाँ और कैसे करें ऑफिशियल शिकायत
सोलर पैनल लगवाना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है और जब बात सब्सिडी वाले प्लांट की हो, तो कस्टमर को सही क्वालिटी और सर्विस मिलने का पूरा हक है। लेकिन क्या हो अगर नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर घटिया सामान लगा दे, नेट-मीटरिंग में देरी करे, या इंस्टॉल करने के बाद आपकी कॉल उठाना बंद कर दे?
अगर आप या आपका कोई कस्टमर ऐसी समस्या से जूझ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) और नेशनल पोर्टल के सख्त नियम हैं, जिनके तहत आप दोषी वेंडर की शिकायत करके उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं।
आइए जानते हैं शिकायत दर्ज कराने के ऑफिशियल तरीके:
1. पीएम सूर्य घर पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
अगर आपने नेशनल पोर्टल के जरिए अप्लाई किया है, तो आपकी सबसे पहली और सीधी शिकायत पोर्टल पर ही दर्ज होगी:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से Consumer Login करें।
- डैशबोर्ड पर "Grievance / Helpdesk" या "Raise a Query" सेक्शन पर क्लिक करें।
- अपनी एप्लीकेशन आईडी चुनें और वेंडर के खिलाफ पूरी समस्या लिखकर सबमिट कर दें।
2. टोल-फ्री हेल्पलाइन और ईमेल से संपर्क करें
ऑनलाइन पोर्टल के अलावा आप केंद्र सरकार के हेल्पलाइन और सपोर्ट ईमेल पर सीधे दस्तावेज भेज सकते हैं:
- टोल-फ्री नंबर: 15555 पर कॉल करके अपनी एप्लीकेशन आईडी और वेंडर की शिकायत दर्ज करवाएं।
- ऑफिशियल ईमेल: rtssupport@recindia.com पर अपने प्लांट की फोटो, इनवॉयस (बिल) और वेंडर की शिकायत मेल करें।
3. डिस्कॉम (बिजली विभाग) के नोडल ऑफिसर को लिखित आवेदन
क्योंकि प्लांट का फिजिकल इंस्पेक्शन, नेट-मीटरिंग और सब्सिडी अप्रूवल आपके एरिया की बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) करती है, इसलिए:
- अपने नजदीकी डिस्कॉम कार्यालय में पीएम सूर्य घर योजना के नोडल ऑफिसर या AE/JE को लिखित शिकायत पत्र (Grievance Application) सौंपें।
- आवेदन में वेंडर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी कमियों का पूरा विवरण दें।
4. CPGRAMS (केंद्रीय जन शिकायत पोर्टल)
अगर पोर्टल या डिस्कॉम से आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप भारत सरकार के सेंट्रल पोर्टल पर सीधे MNRE मंत्रालय को शिकायत भेज सकते हैं:
- वेबसाइट pgportal.gov.in पर विजिट करें।
- लॉगिन करके Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) सेलेक्ट करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
वेंडर पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
MNRE के दिशानिर्देशों के अनुसार, रजिस्टर्ड वेंडर को 5 साल तक फ्री मेंटेनेंस/सर्विस (DCR/ALMM अप्रूव्ड मॉड्यूल और BIS इनवर्टर के साथ) देनी अनिवार्य है। यदि वेंडर मानकों का उल्लंघन करता है या ग्राहक को परेशान करता है, तो:
- बिजली कंपनी वेंडर की जमा Bank Guarantee (BG) ज़ब्त कर सकती है।
- वेंडर को नेशनल पोर्टल से Blacklist / De-list किया जा सकता है, जिससे वह भविष्य में सब्सिडी वाले प्लांट नहीं लगा पाएगा।
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Er. krishankant
आपका सौरदीक्षक
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